बिना अनुमति ट्रक-कार काटकर बेचने का मामला, करीब 50 लाख की सामग्री जब्त
प्रथम टुडे
जबलपुर। जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और थाना अधारताल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गैराज में अवैध रूप से वाहनों को काटकर स्क्रैप के रूप में बेचने के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से ट्रक, कारों के कटे हुए पार्ट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपकरण सहित लगभग 50 लाख रुपये की सामग्री जब्त की है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में संयुक्त दबिश
पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेन्द्र सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल राजेश्वरी कौरव तथा उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) उदयभान बागरी के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच एवं थाना अधारताल की टीम ने खजरी खिरिया क्षेत्र स्थित एक गैराज पर दबिश दी।
मौके पर ट्रक की कटिंग करते पकड़ा गया
सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पाया गया कि गैराज संचालक आतिफ अली (25) निवासी छोटी ओमती, बिना किसी वैध अनुमति के ट्रक एवं कारों को काटकर स्क्रैप में तब्दील कर रहा था।
मौके पर ट्रक क्रमांक एमपी 46 एच 0163 की आधी कटिंग की जा चुकी थी। कटे हुए हिस्सों को एक अन्य ट्रक में लोड किया गया था। इसके अलावा एक ट्रक को पूर्ण रूप से काटकर स्क्रैप बनाकर दूसरे वाहन में लोड किया जा चुका था।
जांच के दौरान कई अन्य वाहन भी गैराज परिसर में खड़े मिले, जिनमें से कुछ के इंजन निकाले जा चुके थे। जब दस्तावेज, वैध अनुमति एवं लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई तो कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
ये सामग्री की गई जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से—
आधा कटा ट्रक
स्क्रैप से लदे कई ट्रक
इंडिका विस्टा, इंडिका और सेंट्रो सहित अन्य कारें
दो एचपी कंपनी के सिलेंडर
दो ऑक्सीजन सिलेंडर
एक खुला इंजन
भारी मात्रा में कटिंग स्क्रैप सामग्री
कुल अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है।
इन धाराओं में प्रकरण दर्ज
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपित द्वारा वाहनों का वैध रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण कराए बिना, शासन के नियमों का पालन किए बिना तथा कर देयताओं का निपटान किए बिना स्क्रैप तैयार किया जा रहा था।
इस संबंध में थाना अधारताल में इस्तगासा क्रमांक 01/26 दर्ज कर धारा 106 बीएनएसएस, धारा 318(1), 61(2) बीएनएस तथा मध्यप्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 11 एवं 16(3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
टीम की भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी अधारताल प्रवीण कुमरे एवं थाना प्रभारी अपराध शैलेष मिश्रा के निर्देशन में अपराध शाखा एवं अधारताल थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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