प्रथम टुडे, जबलपुर : हनुमानताल थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बालक सादाम शाह की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी नदीम शाह को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा जबलपुर के अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्री मोहित कुमार ने सुनाई।
6 मार्च 2021 को हनुमानताल थाना क्षेत्र के तकिया कब्रिस्तान गेट नंबर 01 के निवासी नदीम शाह ने 6 वर्षीय सादाम शाह की धारदार हथियार से गले और पेट में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद हनुमानताल थाना में धारा 302, 364, और 342 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में इस मामले को विशेष प्राथमिकता दी गई थी। उप निरीक्षक दिनेश गौतम द्वारा की गई गहन विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अति. पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेण्डे द्वारा मामले की सतत निगरानी की गई, और साक्षियों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सुखलाल मार्को द्वारा की गई सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी नदीम शाह को धारा 302 भादवि में आजीवन कठोर कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड, धारा 364 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 342 भादवि में 01 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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