नर्मदा जयंती पर्व को दृष्टिगत रखते हुये डी.जे./साउंड एवं टेैंट संचालकों की ली गयी बैठक - Pratham Today, Sach Ki Baat SabKe Saath

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Thursday, January 30, 2025

नर्मदा जयंती पर्व को दृष्टिगत रखते हुये डी.जे./साउंड एवं टेैंट संचालकों की ली गयी बैठक

 *,          दिये गये आवश्यक निर्देश.     

    


   प्रथम टुडे जबलपुर ';-- आज दिनॉक 30-1-25 को शाम 4 बजे पुलिस कन्ट्रोल रूम जबलपुर पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  आनंद कलादगी (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)  सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध)  प्रदीप कुमार शेण्डे,  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  यातायात सोनाली दुबे द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल  प्रियंका करचाम, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली  रीतेश कुमार शिव, नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री विवेक कुमार गौतम, नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर  राजेश ंिसह राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक कैट  उदय भान सिंह,  की उपस्थिति में मॉ नर्मदा जयंती के अवसर पर डीजे/साउड एवं टैंट संचालकों की बैॅठक ली गयी।

                     बैठक में सभी को बताया गया कि डी.जे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साउंड सिस्टम की अनुमति प्राप्त करते हुये अनुमति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही साउड सिस्टम लगायें एवं शर्तो का कडाई से पालन करें। समस्त डीजे/साउंड बाक्स संचालक झांकियों, स्वागत मंचो, जुलूस एंव आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार से 2 से अधिक बॉक्सों का प्रयोग नही करेंगे एवं प्रयोग किये जा रहे स्पीकर बॉक्स 12 इंच व्यास से अधिक के नही होगे तथा उनका वॉल्यूम ज्यादा न रखा जावें एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही उनका उपयोग किया जावें। बॉक्सों के साथ चोंगों का प्रयोग बिल्कुल भी नही किया जावेगा। जुलूस /चुनरी यात्रा के दौरान वाहन में 2 साउंड बाक्स का ही प्रयोग किया जाये। एैसा किसी भी प्रकार का एनाउसमंेट न किया जावें, न ही एैसे गाने बजाये जायें जिससे किसी की  धार्मिक भावना आहत हों । डीजे/साउंड बाक्स आयोजकों द्वारा यह एनॉउसंमेट अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए कि, अपने-अपने सामान एवं बच्चो की सुरक्षा दर्शनार्थियों द्वारा स्वंय की जावें, तथा किसी भी संदिग्ध वस्तु को अनावश्यक हाथ न लगायें।   इसी प्रकार टैंट संचालकों को निर्देशित किया गया कि टैंट इस प्रकार लगायें कि आवागमन बाधित न हो।


                                                                जैसा की आप सभी को मालूम है कि आप सभी के विरूद्ध परिशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है, यदि आपके द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया तो सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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