*-
प्रथम टुडे : - जबलपुर ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुके हसनैन और अंकित की शादी में फिर से पेंच फंस गया है। बाद जब पुनः जबलपुर कलेक्टरेट में मैरिज रजिस्टर की कोर्ट में हाई कोर्ट ने आदेश मैं सपा को आदेश दिए थे कि दोनों की सुरक्षा प्रदान करी जाए । इसके साथ ही विवाह अधिकारी को इस पर गहन जांच के आदेश दिए थे। *विवाह की शर्तो का नहीं हुआ पालन*- विवाह अधिकारी ने कहा कि हसनैन और अंकित की शादी नहीं हो सकती है। इसका कारण है की विवाह अधिनियम 1954 के तहत दिए गए आवेदन के पते पर विवाह करने वाले को आवेदन के पहले एक माह तक इस पते पर निवास करना अनिवार्य है। लेकिन जांच में पता चला है हसनैन ने जो पता लिखाया है वह उसमें नहीं था। वह पिछले 10 सालों से इंदौर में निवास कर रहा था इसके बाद हसनैन विवाह अधिनियम की सड़कों का पालन करते हुए अगर पुनः आवेदन देता है तो उसे पर विचार किया जा सकता है
No comments:
Post a Comment