साइकिल स्टैंड टेंडर पर उठे गंभीर सवाल
जबलपुर। रानी दुर्गावती चिकित्सालय (लेडी एल्गिन हॉस्पिटल) में साइकिल स्टैंड संचालन के लिए जारी निविदा को लेकर बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है। कथित रूप से नियमों की अनदेखी कर अधिकारविहीन फर्म को ठेका दिए जाने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सीएमएचओ, अस्पताल अधीक्षक, टेंडर कमेटी के सदस्यों तथा संबंधित फर्म के प्रोपराइटर को नोटिस जारी किए हैं।
आपत्ति के बावजूद दिया गया ठेका
जानकारी के अनुसार अस्पताल द्वारा जारी निविदा में श्री नारायण सर्विसेज एवं पी.एस. एंटरप्राइजेज ने भाग लिया था। पी.एस. एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर ने अस्पताल प्रबंधन के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्री नारायण सर्विसेज के प्रोपराइटर श्रीपाल सिंह राजपूत मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हैं। बार काउंसिल के नियमों के अनुसार अधिवक्ता विधि व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय संचालित नहीं कर सकता। इसके बावजूद उनकी फर्म को साइकिल स्टैंड संचालन का ठेका दे दिया गया।
हाईकोर्ट में पहुंचा मामला
आपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद पी.एस. एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
इन अधिकारियों को जारी हुए नोटिस
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सीएमएचओ, अस्पताल अधीक्षक, टेंडर कमेटी की अध्यक्ष डॉ. भावना मिश्रा, सदस्य डॉ. रश्मि कुररिया, डॉ. हेमा बिसेन, के.के. बिल्थरे तथा श्री नारायण सर्विसेज के प्रोपराइटर श्रीपाल सिंह राजपूत को नोटिस जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से हुई पैरवी
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने न्यायालय में पैरवी की।

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