पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने ली विशेष समीक्षा बैठक, निष्पक्ष कार्रवाई के दिए सख्त निर्देश
जबलपुर। होली पर्व एवं रमजान को दृष्टिगत रखते हुए संपत उपाध्याय ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, शहर एवं देहात के थाना प्रभारियों तथा चौकी प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में कानून-व्यवस्था की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन-2 पल्लवी शुक्ला तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सूर्यकांत शर्मा उपस्थित रहे।
आदतन अपराधियों पर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की समीक्षा
पुलिस अधीक्षक ने त्योहारों के मद्देनजर आदतन अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थानावार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां-जहां पूर्व वर्षों में होली के दौरान विवाद की स्थिति बनी थी, उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए।
दो पक्षों के बीच पूर्व में हुए विवादों को चिन्हित कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए फाइनल बाउंड ओवर की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि बंधपत्र उल्लंघन की स्थिति में धारा 122 के तहत कार्रवाई की जा सके।
छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे पुलिस
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि किसी भी छोटी घटना या अफवाह की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचें और विधि सम्मत कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई पूर्णतः निष्पक्ष होनी चाहिए। आम नागरिकों में पुलिस के प्रति सुरक्षा का भाव और असामाजिक तत्वों में कानून का भय स्पष्ट दिखना चाहिए।
संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी, मजबूत हो सूचनातंत्र
निर्देश दिए गए कि होलिका दहन पारंपरिक स्थानों पर ही कराया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखी जाए और स्थानीय सूचनातंत्र को सक्रिय रखा जाए।
थाना स्तर पर आयोजित शांति समिति एवं होलिका उत्सव समितियों की बैठकों में प्राप्त सुझावों पर अमल करने और समस्याओं के त्वरित निराकरण के भी निर्देश दिए गए। समाज के सभी वर्गों से संवाद स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया।
अशांति प्रिय तत्वों पर कड़ी नजर
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि त्योहारों के दौरान कुछ विध्नसंतोषी तत्व सक्रिय रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए।
सभी शासकीय वाहनों में बलवा ड्रिल सामग्री, टियर गैस, टॉर्च, वीडियो कैमरा, लाउड हेलर अनिवार्य रूप से रखने तथा पीए सिस्टम और सायरन को चालू स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए।

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