340 किलो चाय मिथ्याछाप पाई गई, नमूने लैब भेजे; संबंधितों पर चलेगा प्रकरण
जबलपुर, 16 जनवरी 2028।
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण अभियान जारी है। इसी क्रम में आज खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रामपुर, मेडिकल, चारखम्भा और धनवंतरी नगर क्षेत्रों में स्थित मनोहर चाय आउटलेट्स का व्यापक निरीक्षण किया।
बिना निर्माण तिथि और बैच नंबर के चाय पैकेट मिले
निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि सभी आउटलेट्स में उपयोग की जा रही चाय के पैकेट्स पर निर्माण तिथि (MFD) और बैच संख्या अंकित नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से लेबलिंग मानकों का उल्लंघन है, जो उपभोक्ता सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों के लिहाज से गंभीर कमी मानी जाती है।
मेडिकल और धनवंतरी नगर से 340 किलो चाय जब्त
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मेडिकल और धनवंतरी नगर स्थित मनोहर चाय आउटलेट्स से कुल 14 बैग (लगभग 340 किलोग्राम) चाय जब्त की।
जप्त की गई चाय को मिथ्याछाप (Misbranded) घोषित किया गया है, क्योंकि पैकेजिंग पर आवश्यक घोषणाएँ उपलब्ध नहीं थीं।
नमूने परीक्षण के लिए लैब भेजे गए
जप्त सामग्री के नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। लैब रिपोर्ट आने के बाद उत्पाद की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
संबंधितों पर चलेगा कानूनी प्रकरण
अभिहित अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के निर्देशानुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध प्रकरण माननीय सदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन की सख़्त मंशा को दर्शाती है।

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