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Friday, August 29, 2025

फ्लाईओवर पर रील बनाने वालों पर कार्रवाई, 190 वाहन चालकों पर जुर्माना



संस्कारधानी वासियों से अपील – यातायात नियमों का पालन करें, सार्वजनिक स्थानों का अनुचित उपयोग न करें

 प्रथम टुडे जबलपुर। 

हाल ही में शहर में मदनमहल से दमोहनाका तक प्रदेश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक फ्लाईओवर तैयार हुआ है। इस फ्लाईओवर का निर्माण शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

लेकिन, उद्घाटन के तुरंत बाद ही बड़ी संख्या में नागरिक फ्लाईओवर पर रुककर सेल्फी लेने, वीडियो बनाने और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रील्स अपलोड करने लगे। इन गतिविधियों के दौरान कई बार यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ, जिससे न केवल स्वयं की सुरक्षा खतरे में पड़ी बल्कि अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

इन परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय (भा.पु.से.) ने निर्देश जारी किए कि फ्लाईओवर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) अंजना तिवारी के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा फ्लाईओवर पर नियमित पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई। इसी क्रम में अनावश्यक रूप से रुककर वीडियो निर्माण करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

यातायात पुलिस ने बताया कि केवल आज 29 अगस्त 2025 को ही 190 वाहन चालक और मालिक, जो नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 83 हजार रुपये समन शुल्क वसूला गया है।

पुलिस की अपील

यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि फ्लाईओवर का उपयोग केवल यातायात और आवागमन के लिए करें।
नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया गतिविधि – जैसे वीडियो शूटिंग, रील बनाना या सेल्फी लेना – फ्लाईओवर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर न करें।

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