वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू
प्रथम टुडे जबलपुर :-- रामपुर चौक से बादशाह हलवाई मंदिर पोलीपाथर होते हुए गौरीघाट की ओर जा सकेंगे दो पहिया एवं चार पहिया वाहन.
घाटो पर नौका संचालन एवं आतिशबाजी भी प्रतिबंधित.
जबलपुर - नर्मदा प्राकट्योत्सव पर 4 फरवरी को गौरीघाट में बड़ी संख्या में मां नर्मदा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में दुपहिया, चार पहिया वाहनों के आवागमन, पार्किंग, भंडारा एवं अस्थाई फूल माला और प्रसाद विक्रय की दुकानों के लिए स्थान चिन्हित किये गये हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस दिन सुगम यातायात के मद्देनजर वन-वे ट्रैफिक की व्यवस्था भी लागू की गई है।
मेला अधिकारी एवं एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह के अनुसार नर्मदा प्राकट्योत्सव पर चार पहिया एवं दोपहिया वाहन रामपुर चौक से बादशाह हलवाई मंदिर पोलीपाथर होते हुए गौरीघाट की ओर आ सकते है। जबकि तिलहरी-महौली से गौरीघाट की ओर जाने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रामपुर चौक बादशाह हलवाई मंदिर से पोलीपाथर होकर गौरीघाट की ओर आने वाले वाहनों हेतु रेतनाका से मार्ग डायवर्ट किया जाकर अवधपुरी होते हुए आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड एवं गीताधाम के सामने ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
श्री सिंह ने बताया कि आमजन मां नर्मदा के दर्शन के बाद आयुर्वेदिक कॉलेज से मटौली तिलहरी होते हुए शहर की और वापस जा सकते है। प्रशासन द्वारा वृद्धजनों एवं दिव्यांगओं के लिए रेतनाका आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान की पार्किंग एवं नावघाट में निःशुल्क ई-रिक्शा की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
एसडीएम गोरखपुर के मुताबिक फूलमाला, पूजन सामग्री एवं प्रसाद विक्रय जैसी सभी छोटी अस्थाई दुकानों को झंडा चौक से लेकर घाटों तक लगाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। ये सभी दुकानें आयुर्वेद कॉलेज खेल मैदान के सामने, रामलला मंदिर के सामने से पुरानी छोटी लाइन वाले मार्ग पुराना गौरीघाट स्टेशन तक लगायी जा सकेंगी। दुकानों की जगह चिन्हित कर दुकान क्रमांक आवंटन का कार्य नगर निगम द्वारा किया जायेगा।
इसी प्रकार नर्मदा प्राकट्योत्सव पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए रामपुर तिराहे से गौरीघाट तक रोड़ में लगने वाले भंडारों के लिए झंडा चौक के सामने पुरानी छोटी लाइन से गौरीघाट स्टेशन रोड़ एवं आयुर्वेदिक कॉलेज खेल मैदान की दीवार के किनारे जगह आरक्षित की गई है। भंडारों के लिए चिन्हित स्थल का आवंटन नगर निगम जबलपुर द्वारा किया जाएगा।
मेला अधिकारी एवं एसडीएम गोरखपुर ने बताया कि जिला दंडाधिकारी द्वारा 31 जनवरी को जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मेला स्थल पर लाउड स्पीकर एवं डीजे के उपयोग पर पूर्णत: रोक रहेगी। कंट्रोल रूम, पार्किंग व्यवस्था आदि अन्य स्थलों पर एनाउंसमेंट आदि के लिए पीए सिस्टम का उपयोग केवल प्रशासन द्वारा ही किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा गौरीघाट क्षेत्र में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग आदि के दल सहायतार्थ उपस्थित रहेंगें।
श्री सिंह के अनुसार जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत नर्मदा प्रकाट्योत्सव पर 4 फरवरी को नर्मदा नदी के सभी घाटों पर नौका संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदा प्राकट्योत्सव के दौरान मेला क्षेत्र में आतिशबाजी भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
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