इंदौर के बाद अब भोपाल कलेक्टर ने लगाई भिक्षा वृत्ति पर लगाई रोक* - Pratham Today, Sach Ki Baat SabKe Saath

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Monday, February 3, 2025

इंदौर के बाद अब भोपाल कलेक्टर ने लगाई भिक्षा वृत्ति पर लगाई रोक*

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 प्रथम टुडे M. P :-- राजधानी भोपाल में भीख स्वरूप कोई सामान देना या कोई चीज सामान खरदना अपराध होगा। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

*भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह* 

भोपाल में भीखारी को कोई व्यक्ति भीख स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या उनसे कोई सामान खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में भाेपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए है। भोपाल कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


*कोलार के आश्रय स्थल को भिक्षुक गृह आरक्षित किया*

भोपाल नगर निगम आयुक्त ने कोलार आश्रय स्थल को भिक्षुक गृह के रूप में आरक्षित कियाहै। आयुक्त नगर निगम भोपाल हरेन्द्र नारायण ने कलेक्टर के निर्देश अनुसार भोपाल के नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलार  स्थित आश्रय स्थल को भिक्षुक गृह संचालित किये जाने के लिए आरक्षित किया है। इस संबंध में अपर आयुक्त, डे-एनयूएलएम, नगर निगम, भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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