अधारताल थाना क्षेत्र की युवती की शिकायत पर पति सहित तीन लोगों पर मामला दर्ज
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जबलपुर। अधारताल थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाली 24 वर्षीय महिला निशा अंजुम ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास और ननद के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115(2), दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम) 2019 की धारा 4 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना
प्राप्त जानकारी के अनुसार निशा अंजुम की शादी वर्ष 2023 में मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार नवाजिस रहमान निवासी अंबेडकर कॉलोनी से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति नवाजिस रहमान, सास शबाना बी और ननद नूरी द्वारा लगातार दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।
मारपीट के बाद तीन तलाक
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि 13 जुलाई 2025 को पति ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की थी। इसके अगले ही दिन, 14 जुलाई की रात करीब 9 बजे, पति नवाजिस रहमान ने उसे "तलाक, तलाक, तलाक" कहकर घर से निकाल दिया। इससे आहत महिला उसी रात अपने मायके लौट आई।
निशा ने लिया कानून का सहारा
निशा अंजुम ने अधारताल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए पति नवाजिस रहमान, सास शबाना बी और ननद नूरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 85 (घरेलू हिंसा), धारा 115(2) (गंभीर चोट पहुँचाने की नीयत), दहेज अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 तथा मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 (तीन तलाक दंडनीय अपराध) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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