2 साउंड बॉक्स, 1 मिक्सर मशीन और 1 एम्पलीफायर जप्त
प्रथम टुडे जबलपुर। जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए देर रात तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने पर तिलवारा पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए साउंड संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
थाना तिलवारा प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 13 जुलाई 2025 की रात पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आईटीसी वेलकम होटल, बरगी हिल्स के बेसमेंट हॉल में तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र (साउंड सिस्टम) बजाया जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां कुछ लोग पार्टी कर रहे थे और रात करीब 2 बजे तक तेज साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था।
साउंड संचालक से नाम और पता पूछने पर उसने अपना नाम सूरज सेठिया (उम्र 25 वर्ष), निवासी मदनमहल, गुप्तेश्वर वार्ड, थाना गोरखपुर बताया। जब उससे रात में तेज ध्वनि में साउंड बजाने की अनुमति के बारे में पूछा गया, तो वह कोई अनुमति नहीं होना बताया।
पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि साउंड संचालक ने जिला दंडाधिकारी जबलपुर द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का उल्लंघन किया है। इस पर पुलिस ने सूरज सेठिया के कब्जे से 2 साउंड बॉक्स, 1 मिक्सर मशीन और 1 एम्पलीफायर जप्त कर धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) एवं म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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