प्रथम टुडे | जबलपुर | 10 जुलाई 2025
थाना गोहलपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक बिना रजिस्ट्रेशन की मोटरसाइकिल को जब्त किया है, जिस पर किसी अन्य वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर चलाया जा रहा था। मामले में मोटर व्हीकल एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने बताया कि वे आरक्षक क्रमांक 1567 व 2455 समरेंद्र के साथ थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान अन्नू स्टील दुकान के सामने एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (क्रमांक एम.पी. 20 एन.सी. 5979) का चालक तेज़ गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए मिला। यदि समय पर उसे रोका नहीं जाता, तो कोई गंभीर हादसा हो सकता था।
वाहन रोककर चालक से दस्तावेज मांगे गए, जो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। आरटीओ की ऑनलाइन वेबसाइट पर इंजन नंबर 04E15E35170 व चेचिस नंबर 04E16F35624 की जांच में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला। पूछताछ में चालक ने अपनी पहचान मोहम्मद अनवर उर्फ अन्नू पिता स्व. मोहम्मद उमर, उम्र 59 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1257, मोतीनाला बरैयातले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वार्ड, थाना गोहलपुर के रूप में दी।
अनवर ने बताया कि उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उसने अपनी स्प्लेंडर बाइक पर अपने कार्यालय के कर्मचारी जहीर अहमद की सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी. 20 एन.सी. 5979 लगा रखा है, ताकि पुलिस की कार्रवाई से बचा जा सके।
पुलिस द्वारा डीलक्स बाइक व उसके स्वामी जहीर अहमद पिता जलील अहमद को थाने बुलाकर जांच की गई। इंजन नंबर HA11EJG9J29959 व चेचिस नंबर MBLHA11ATG9J04787 पर पंजीकृत यह वाहन वैध रूप से जहीर अहमद के नाम दर्ज पाया गया।
वहीं अनवर की स्प्लेंडर बाइक न तो पंजीकृत है और न ही उस पर लगे नंबर का उससे कोई संबंध है। लिहाजा बाइक को पंचानामा तैयार कर जब्त किया गया।
पुलिस ने इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192, 51/177 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 347 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है। चूंकि अपराध सात वर्ष से कम दंडनीय है, अतः आरोपी को धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर रिहा किया गया और विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

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