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प्रथम टुडे जबलपुर :-- भोपाल कलेक्टर कोशैलेन्द्र विक्रम सिंह के खिलाफ वोट की अवमानना पर दो याचिका लगाई गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक में उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। तो दूसरी आजका में हमको स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है।
पहले आजकल की सुनवाई 25 फरवरी को की गई थी इसमें याचिका करता प्रताप भानु सिंह के द्वारा एक बिल्डर के खिलाफ रेरा में कैसे लगाया गया था जिसमें बिल्डर को प्रताप भानु सिंह को पैसे वापस करने के आदेश हुए थे। लेकिन बिल्डर द्वारा पैसे वापस न करने पर प्रताप भानु सिंह द्वारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। जिसमें जिसमें भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी को आदेश दिया गया था। कि बिल्डर से पैसे वापस करवाई जाए। लेकिन इस आदेश का पालन न होने पर 25 फरवरी को जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने कोर्ट में उपस्थित होने का वारंट जारी किया है।
वहीं दूसरी याचिका भी इसी तरह की थी जिसमें बिल्डर द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया है इसमें भी माननीय हाई कोर्ट द्वारा भोपाल कलेक्टर को 12 फरवरी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
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