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Sunday, March 23, 2025

मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के दर्शन को लेकर याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने दिया सुझाव



प्रथम टुडे जबलपुर :-- सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को दर्शन की अनुमति दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस संबंध में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने पाया कि पूर्व में मंदिर ट्रस्ट और ट्रस्टी की नियुक्तियों के संबंध में भी कई याचिकाएं दायर हुई थीं. पूर्व में एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किये थे. युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया है कि इस संबंध में अवमानना याचिका दायर करें. युगलपीठ ने इस आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया.

श्री देव दत्तात्रेय मंदिर को लेकर थी याचिका

सागर के गौरझामर निवासी डॉ उत्तम सिंह लोधी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि पब्लिक ट्रस्ट की जमीन पर श्री देव दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है. यहां सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के व्यक्तियों को दर्शन और पूजन करने की अनुमति है. मंदिर में अन्य वर्ग के लोगों के लिए पूजा और दर्शन कर अनुमति नहीं है. मंदिर को चारों तरफ से बंदकर उस पर गोलू शेंडे ने कब्जा कर रखा है. उसके पिता मंदिर के पूर्व महंत और ट्रस्टी थे. उनका कहना है कि देव दत्तात्रेय ब्राम्हणों के देवता है, इसलिए सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा-पाठ और दर्शन के लिए जा सकते है. जिसके कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है और इसके खिलाफ आन्दोलन भी किया गया था.

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अवमानना याचिका दायर करने का सुझाव

मंदिर के संबंध में पूर्व में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यथास्थिति के निर्देश जारी किये थे. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को अवमानना याचिका दायर करने का सुझाव दिया है.

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