कारपोरेशन एक्ट के उल्लंघन का हवाला देकर स्वयं हटाने के दिए निर्देश
प्रथम टुडे जबलपुर
गाजी नगर गोहलपुर क्षेत्र में स्थित पूर्व पार्षद ताहिर अली के ऑफिस को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। नगर निगम के अनुसार, यह ऑफिस निगम की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया है।
नगर निगम की टीम ने दो दिन पूर्व ताहिर अली के कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया, जिसमें कहा गया है कि नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर यह निर्माण किया गया है, जो न्यू कारपोरेशन एक्सटेन्शन एक्ट की धारा 322-323 का उल्लंघन है।
नोटिस में दी गई चेतावनी में लिखा गया है—
"आप निगम की भूमि पर अतिक्रमण कर उसका व्यक्तिगत उपयोग कर रहे हैं, जो कि कारपोरेशन एक्ट के विरुद्ध है। अतः निर्देशित किया जाता है कि 24 घंटे की म्याद के भीतर स्वयं अपना सामान हटा कर भूमि को खाली कर दें। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा और इस कार्रवाई में आने वाला समस्त खर्च एवं जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। भविष्य में आप उक्त भूमि का किसी भी रूप में उपयोग न करें।"
नगर निगम का रुख सख्त दिखाई दे रहा है, और यदि तय समयसीमा में जवाब नहीं मिला, तो जल्द ही स्थल पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है।
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