Update [7/4, 18:27] Anurag Dixit news pratham today
प्रथम टुडे जबलपुर :-- मध्य प्रदश हाइकाट म सोमवार का एक अहम घटनाक्रम सामने आया, जब चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्त एन.एस. रुपराह के विरुद्ध कठोर आदेश पारित किए। यह फैसला याचिका क्रमांक WP/39118/2024 की सुनवाई के दौरान उनके अनुचित आचरण को देखते हुए लिया गया।
जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2024 में 27 वरिष्ठ अधिवक्ताओं में शामिल किए गए एन.एस. रुपराह की कोर्ट में पेशी के दौरान की गई टिप्पणियों और व्यवहार को न्यायालय ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया। इसके परिणामस्वरुप खंडपीठ ने न केवल उन्हें कोर्ट में उपस्थिति (वकालत) से प्रतिबंधित किया, बल्कि उनकी सीनियर एडवोकेट की मान्यता भी समाप्त कर दी है। यह कदम राज्य के न्यायिक इतिहास में एक दुर्लभ और सख्त निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।
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