प्रथम टुडे जबलपुर:--अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर लाए जा रहे अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और जिला अदालतों के वकील आज एक दिन की कामबंद हड़ताल पर है,अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को अधिवक्ता विरोधी करार देते हुए जबलपुर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने इस प्रतिवाद दिवस का आव्हान किया है,अदालतों में पैरवी न कर प्रतिवाद दिवस मना रहे वकीलों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है
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एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में किए जा रहे संशोधन के तहत वकीलों को अदालतों का बहिष्कार करने या हड़ताल करने की अनुमति नहीं होगी, इसके अलावा,वकील यदि पक्षकार मुकदमा हार जाता है,और वह संबंधित वकील की शिकायत करता है,कि अधिवक्ता की गलती से केस हारा है,तो इस सूरत में संबंधित वकील को उस पक्षकार को दोगुनी फीस की भरपाई भी करनी पड़ेगी,जबकि फैसला जज सुनाते है न कि वकील,
इसलिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में संशोधन न किया जाए,वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है,और ऐसा करती है तो अधिवक्ता संघ अनिश्चत कालीन काम बंद कर विरोध जताएगा।
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