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Sunday, February 23, 2025

नाबालिक से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में उम्र के साथ अर्थ दंड की सजा

 


प्रथम टुडे MP:-- छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव के अपर सत्र न्यायालय ने एक जघन्य सनसनीखेज मामले में नाबालिग  के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने और शव को छिपाने के आरोपी सुखनंदन उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

नाबालिग से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।   आरोपी ने पहले नाबालिग को हवस का शिकार बनाया फिर उसे कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और शव को प्लास्टिक की बोरी में भरकर छिपा दिया था।

आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (एम)/6, 5 (एन)/6 में शेष प्राकृत जीवनकाल तक और 10,-10, हजार  रुपये, धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना के अनुसार, आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार था और उसके घर मेहमानी करने आया था। 5 मार्च को पीड़िता की मां ने उसे स्कूल जाने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं गई और खेलने चली गई।


खेलकर वापस आने पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसे कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और शव को प्लास्टिक की बोरी में भरकर छिपा दिया। पीड़िता के माता-पिता ने घटना की सूचना पुलिस को दी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई और पीड़िता के माता-पिता को दो लाख रुपये प्रतिकर देने के लिए विधिक सहायता प्राधिकरण को आदेशित किया।

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