प्रथम टुडे जबलपुर।
नगर निगम जबलपुर ने अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगमायुक्त प्रीति यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।
नगर निगम की ओर से जानकारी दी गई कि नगरीय सीमा में बिना वैधानिक स्वीकृति और लाइसेंस के कॉलोनी विकसित करने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में जिन 8 कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की गई है, उन्होंने मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
जिन कॉलोनाइजरों पर होगी कार्रवाई, उनके नाम व स्थान:
- पारस रेसीडेन्सी (गुरैया) – पारस कुशवाहा
- राधा कृष्ण एसोसिएट्स (अमखेरा) – राकेश कुमार अहिरवार, शुभम यादव, अब्दुल इमरान, बबलू गुप्ता
- मोहम्मद हामिद हसन (कुदवारी)
- शुभ डेवलपर्स होम्स (रिमझा) – देवेंद्र कुमार सोनी, मानव सोनी, विकास सोनी
- मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कलाम, निशांत ठाकुर (गुरैया)
- संजय कुमार, हेमंत कुमार, सरोज श्याम (महाराजपुर)
- अशोक यादव, रमेश खत्री (पिपरिया)
- मोहम्मद शाहिद, राजेश सिंगौर, निशांत साहू (गुर्दा)
इन कॉलोनाइजरों द्वारा विकसित कॉलोनियों में न तो कोई अभिन्यास अनुमोदन, न ही विकास की अनुमति प्राप्त की गई थी। नगर निगम द्वारा इन्हें कई बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और न ही वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
कानूनी कार्रवाई शुरू
इन सभी मामलों में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करने हेतु पुलिस को पत्र भेजा गया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ इसी तरह की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। जनता को भी सतर्क रहने और बिना वैध अनुमोदन वाली कॉलोनियों में निवेश से बचने की अपील की गई है।

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