Update [10/5, 09:39] Anurag Dixit: pratham today
प्रथम टुडे जबलपुर :-- जिला प्रशासन ने आमजन की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। 9 मई 2025 को कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों जैसे जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन, आपदा प्रबंधन, नगर निगम जैसे सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ के अवकाश पर अगले आदेश तक पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
विशेष परिस्थिति में लेनी होगी NOC
आदेश में एक अपवाद प्रावधान के रूप में यह उल्लेखित है कि यदि कोई कर्मचारी किसी 'विशेष परिस्थिति' जैसे आकस्मिक पारिवारिक आपदा या गंभीर स्वास्थ्य कारणों से अवकाश लेना चाहता है, तो उसे पहले कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। इसके बाद ही विभागीय सक्षम अधिकारी उसकी छुट्टी को स्वीकृति दे सकेंगे। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि अवकाश केवल वास्तविक और आपातकालीन स्थिति में ही स्वीकृत हो, न कि सामान्य कारणों से।
24x7 सतर्कता बनी रहे और सुरक्षा
जबलपुर जिला प्रशासन ने "राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा प्लान" के प्रभावी क्रियान्वयन और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम (CDCC) एवं पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) की स्थापना कर दी है। मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में 6 मई 2025 को हुई बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है। कंट्रोल रूम का लैंडलाइन नंबर 0761-2623925 जारी किया गया है, जिस पर नागरिक किसी भी आपात स्थिति में संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी में तत्काल प्रभाव है, ताकि 24x7 सतर्कता बनी रहे और सुरक्षा
प्रशासन का यह फैसला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिले में नागरिक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में देश और प्रदेश की स्थिति को देखते हुए जब बिजली कटौती, जल संकट और अस्पतालों में भीड़ जैसी चुनौतियाँ सामने हैं, प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर है कि किसी भी विभाग में कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण जनता को परेशान न होना पड़े।
किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं
कलेक्टर दीपक सक्सेना के इस आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिला प्रशासन सेवा के मामले में किसी भी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार नहीं करेगा। सभी विभाग प्रमुखों को आदेश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें और किसी भी स्तर पर सेवा बाधित न होने दें।
इस सख्त प्रशासनिक निर्णय का प्रत्यक्ष लाभ जिले की जनता को मिलेगा। जल संकट हो, सड़क जाम या स्वास्थ्य आपातकाल जैसी हर स्थिति में प्रशासन तत्पर रहेगा। यह आदेश यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को आवश्यक सेवाएँ समय पर मिलें और कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटे।
[10/5, 09:41] Anurag Dixit:
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