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प्रथम टुडे जबलपुर :-- रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल गुरु राजेश वर्मा एवं महिला अधिकारी का मामले मैं अब नया मोड़ आ गया है। जिसमें महिला अधिकारी के द्वारा कोई सुनवाई ना होते देखा हाई कोर्ट की शरण ली गई है। महिला अधिकारी द्वारा लगातार विभिन्न सरकारी फोरम में शिकायत की गई थी जिसमें राज्य महिला आयोग , उच्च शिक्षा विभाग के साथ कलेक्टर को भी शिकायत की गई थी। बताया जाता है कि इसके बाद राज्य महिला आयोग के द्वारा 2 जनवरी को एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 6 जनवरी को कलेक्टर के माध्यम से पत्र भेजे गए थे। जिसमें एक उच्च समिति गठित करके मामले की जांच करने की आदेश दिए गए थे लेकिन किसी कारणवश इन पत्रों को जारी नहीं किया गया और ना ही उनके आदेशों का पालन किया गया। इसके बाद महिला अधिकारी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच में हुई। जिसमें याचिका करता के अधिवक्ता द्वारा यह आशंका जताते हुए माननीय हाईकोर्ट से अपील की गई की 21 नवंबर 2024 की वह घटना जो कुलगुरु के कमरे में घटित हुई थी उसके सीसीटीवी फुटेज कोर्ट से सुरक्षित रखने की अपील की गई। जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि आरडीवीवी में घटना के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं एवं उनसे छेड़छाड़ ना की जाए अगली सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तिथि सुनिश्चित की गई है।
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